मुंबई: आरे में अब नहीं होेगी पेड़ों की कटाई, मेट्रो शेड के निर्माण की अपील भी खारिज
मुंबई की आरे जंगल में पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक एन्वायरमेन्ट बेंच का फैसला नहीं आ जाता तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिये 21 अक्टूबर की तारीख तय की है।
आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिये 2700 पेड़ों की कटाई का सरकार ने आदेश दिया था जिसमें से 1200 पेड़ काटे जा चुके हैं। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले के बाद आरे जंगल के करीब 1200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। साथ ही मेट्रो शेड के निर्माण के लिये की गई अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
SC orders no more tress B cut at #Arrey Colony
— Sidharth Pandey (@SidharthPandey) October 7, 2019
SC orders Maharashtra 2 immediately release all those arrested while protesting tree felling
SC however does NOT stay construction activity
Next date of hearing 21st Oct
Law students had filed petition in SC against tree felling pic.twitter.com/GrhWhxYwZQ
गौरतलब है कि एक लॉ स्टूडेंट ने आरे में पेड़ों की कटाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था। उस पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका मानते हुए रविवार को एक स्पेशल बेंच का गठन कर दिया था। आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध चारो तरफ हो रहा है जिसमें सामाजिक और पर्यावरण कार्यकरता के साथ-साथ जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं।
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