झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना

by GoNews Desk 3 years ago Views 3624

Fines of up to one lakh rupees for not wearing mas
झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन काफी महंगा पड़ सकता है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अध्यादेश लाकर मास्क न पहनने और सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

गुरुवार को राज्य कैबिनेट ने संक्रामक रोग यानि इंफैक्शियस डिज़ीज़ अध्यादेश 2020 पास किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज़ और मास्क नहीं पहनने वालों पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो उन्हें दो साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए राज्य में फिलहाल कहीं भी कोई चेकपोस्ट नहीं बनाई गई है और लोग अब भी बिना मास्क और नियमों का उल्लंन करते देखे गए हैं।

साथ ही अध्यादेश में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बताया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा और पान मसाला खाने पर पाबंदी लगा दी थी।

इन सबके बीच कोरोना का एक मामला मिलने पर राज्य सचिवालय को सील कर दिया गया है. 31 जुलाई तक सचिवालय में सारा कामकाज ठप रहेगा. राज्य में कोरोना के अबतक 6,458 मामले सामने आए हैं। इनमें 64 लोगों की मौत हुई है और 3,024 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं।

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