नागरिकता संशोधन बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर
संसद के दोनों सदनों से विवादित नागरिकता संशोधन बिल पास होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत का संधिवान धर्म के आधार पर वर्गीकरण की इजाज़त नहीं देता और यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है. याचिका में यह भी कहा गया है कि यह बिल संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों पर सीधी चोट करता है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आईयूएमएल सांसद ईटी मुहम्मद बशीर ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि यह एक मज़बूत केस है जिसकी अगुवाई वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल करेंगे. मुस्लिम लीग के सांसदों ने संसद से यह बिल पास होने को काला दिन क़रार दिया है.Indian Union Muslim League (IUML) have filed a writ petition against #CitizenshipAmendmentBill2019 in Supreme Court today.
— ANI (@ANI) December 12, 2019
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