तिहाड़ जाने से बचे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, एससी ने कहा हाउस अरेस्ट में रखा जाए

by GoNews Desk 4 years ago Views 1134

Former Finance Minister P. Chidambaram, will be in
सीबीआई रिमांड में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल की ज़मानत के लिए निचली अदालत का रुख़ करना चाहिए। अब अगर निचली अदालत में भी पी. चिदंबरम की ज़मानत याचिका ख़ारिज होती है तो उनकी सीबीआई हिरासत जारी रहेगा और उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा।

कपिल सिब्बल ने एक दलील ये भी दी है कि उनके मुवक्किल की उम्र 74 साल है और उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाना चाहिये। अदालत ने उनकी ये मांग मान ली है और तिहाड़ जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट में रखने के लिए कहा है।


बता दें कि, पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में एक अभियुक्त हैं और इस कारण वे 21 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं। हालांकि अदालत में उन्होंने दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज़ सामने नहीं ला सकी है।

Latest Videos

Latest Videos

Facebook Feed