तिहाड़ जाने से बचे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, एससी ने कहा हाउस अरेस्ट में रखा जाए
सीबीआई रिमांड में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल की ज़मानत के लिए निचली अदालत का रुख़ करना चाहिए। अब अगर निचली अदालत में भी पी. चिदंबरम की ज़मानत याचिका ख़ारिज होती है तो उनकी सीबीआई हिरासत जारी रहेगा और उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा।
कपिल सिब्बल ने एक दलील ये भी दी है कि उनके मुवक्किल की उम्र 74 साल है और उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाना चाहिये। अदालत ने उनकी ये मांग मान ली है और तिहाड़ जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट में रखने के लिए कहा है।
बता दें कि, पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में एक अभियुक्त हैं और इस कारण वे 21 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं। हालांकि अदालत में उन्होंने दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज़ सामने नहीं ला सकी है।
बता दें कि, पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में एक अभियुक्त हैं और इस कारण वे 21 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं। हालांकि अदालत में उन्होंने दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज़ सामने नहीं ला सकी है।
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