दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का दफ़न-कफ़न कैसे होगा, डीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी की
राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक दिल्ली में आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से ये 14 दिन था लेकिन दिल्ली सरकार ने अब इसे सात दिन कर दिया है.
सभी अथॉरिटी, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, रेलवे वग़ैरह को इत्तेला दी गई है कि दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिशनर को रोज़ आने जाने वाले यात्रियों की रिपोर्ट भेजनी होगी. इसके बाद यात्रियों की जानकारी दिल्ली के ज़िलाधिकारियों के पास पहुचेंगी जो यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में आए लोग सात दिन तक होम क्वारंटाइन में हैं या नहीं. इसकी देखरेख करने के लिए के एस मीना को नोडल अफ़सर बनाया गया है और उनका ऑफिशियल नंबर (9212034395) भी जारी किया गया है.
इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से मरने वाली डेडबॉडी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके मुताबिक जिन मरीज़ों की कोरोना से मौत होती है, उनकी डेडबॉडी दो घंटे के भीतर मुर्दाघर में पहुंचाई जाए. अगर मृतक के घरवाले 12 घंटों के भीतर संपर्क नहीं करते हैं तो उन्हें संबंधित एसएचओ के ज़रिए अंतिम संस्कार के बारे में इत्तेला दी जाएगी. अस्पताल प्रबंधन को इसका भी ध्यान रखना होगा कि मौत की इत्तेला और दफ़नाने/जलाने के बीच 24 घंटों का फर्क़ हो. वहीं लावारिस लाशों की सभी कागज़ी कार्रवाई 72 घंटों में पूरी करनी होगी और अगले 24 घंटों में डेडबॉडी का दफन कफन करना होगा. मरने वाला शख़्स अगर दिल्ली के बाहर का है तो उस राज्य के रेजिडेंट कमिशनर को इत्तेला देकर 48 घंटों के भीतर जवाब हासिल करना होगा. अगर जवाब नहीं आता है तो अगले 24 घंटों के अंदर डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा.
All asymptomatic passengers who enter in Delhi shall home quarantine themselves for 7 days: Delhi Disaster Management Authority #COVID19 pic.twitter.com/2OJ9xNnqaj
— ANI (@ANI) June 3, 2020
इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से मरने वाली डेडबॉडी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके मुताबिक जिन मरीज़ों की कोरोना से मौत होती है, उनकी डेडबॉडी दो घंटे के भीतर मुर्दाघर में पहुंचाई जाए. अगर मृतक के घरवाले 12 घंटों के भीतर संपर्क नहीं करते हैं तो उन्हें संबंधित एसएचओ के ज़रिए अंतिम संस्कार के बारे में इत्तेला दी जाएगी. अस्पताल प्रबंधन को इसका भी ध्यान रखना होगा कि मौत की इत्तेला और दफ़नाने/जलाने के बीच 24 घंटों का फर्क़ हो. वहीं लावारिस लाशों की सभी कागज़ी कार्रवाई 72 घंटों में पूरी करनी होगी और अगले 24 घंटों में डेडबॉडी का दफन कफन करना होगा. मरने वाला शख़्स अगर दिल्ली के बाहर का है तो उस राज्य के रेजिडेंट कमिशनर को इत्तेला देकर 48 घंटों के भीतर जवाब हासिल करना होगा. अगर जवाब नहीं आता है तो अगले 24 घंटों के अंदर डेडबॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा.
Delhi Disaster Management Authority issues guidelines for disposal of dead bodies of #COVID19 patients. It reads, "District Magistrates will taken penal action under relevant sections of Disaster Management Act & IPC against the erring officials". pic.twitter.com/HOO45CrWCd
— ANI (@ANI) June 3, 2020
Latest Videos