आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की ज़मानत याचिका खारिज
आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने चिदंबरम की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया।
सीबीआई शुरू से ही चिदंबरम की ज़मानत याचिका का विरोध कर रही थी और कोर्ट ने भी ये कहते हुए उनकी ज़मानत याचिका पर अंकुश लगा दिया कि चिदंबरम, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें कि, पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही बंद रहना होगा।
गौरतलब है कि सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। जांच अभी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। उनपर आरोप है कि 2007 में वित्त मंत्री रहते आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रूपये का विदेशी धन हासिल करने में फॉरोन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती थी। सीबीआई ने चिदंबरम की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दलीलें दी थीं कि कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री देश छोड़कर भाग सकते हैं, ऐसे में केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाए।
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