झारखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पाबंदी लगाई
झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और हर तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सरकार ने छापामार दल का गठन किया है जो सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वालों से निपटेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइज़री जारी कर कहा है कि राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, थाना और सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, खैनी, गुटखा, पान मसाला और सुपारी का सेवन करना प्रतिबंधित किया गया है।
हालांकि सरकार ने इन सभी की बिक्री पर लगी रोक हटा ली है। इससे पहले इनके इस्तेमाल के साथ-साथ बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ धारा 188, 268, 269 और 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री में कहा गया है कि जहां-तहां थूकने से इंसेफ्लाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का ख़तरा है। कोरोना का संक्रमण छूने, छींकने, खांसने और थूकने से होता है। साथ ही धूम्रपान से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जिससे संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाता है।
हालांकि सरकार ने इन सभी की बिक्री पर लगी रोक हटा ली है। इससे पहले इनके इस्तेमाल के साथ-साथ बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ धारा 188, 268, 269 और 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री में कहा गया है कि जहां-तहां थूकने से इंसेफ्लाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का ख़तरा है। कोरोना का संक्रमण छूने, छींकने, खांसने और थूकने से होता है। साथ ही धूम्रपान से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जिससे संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाता है।
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