उन्नाव केस में कुल्दीप सेंगर दोषी करार, 19 दिसंबर को सज़ा पर बहस
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने बीजेपी के निष्काषित विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट में अब सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी और सज़ा तय की जाएगी। कोर्ट ने कुल्दीप सिंह सेंगर और उनके साथियों को लड़की को अगवा कर सामुहिक दुष्कर्म करने का दोषी माना है। पुरे मामले की सुनवाई में अब तक ढाई साल का समय बीत चूका है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सेंगर पर आईपीसी की धारा 376 और बाल संरक्षण अधिनियम 5(सी) और 6 के तहत दोषी करार दिया है। फिलहाल बीजेपी के पूर्व विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी । जुलाई महीने में पीड़ित परिवार और उनके वकील की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़ित लड़की की चाची और मौसी की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील बुरी तरह घायल हुए थे। दोनों का इलाज़ दिल्ली के एम्स में चल रहा है। आरोप है की पीड़ित लड़की के पिता के साथ भी पुलिस थाने में बुरी तरह मारपीट की गई, जिनकी बाद में इलाज़ के दौरान मौत हो गई।Delhi's Tis Hazari Court has convicted Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar under section 376 of the Indian Penal Code and sections 5(c) and 6 of Protection of Child from Sexual Offences Act (POCSO)
— ANI (@ANI) December 16, 2019
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सेंगर पर आईपीसी की धारा 376 और बाल संरक्षण अधिनियम 5(सी) और 6 के तहत दोषी करार दिया है। फिलहाल बीजेपी के पूर्व विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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