लॉकडाउन 3.0: देखिये आपके ज़िले में मिलेंगी ये रियायतें

by Shahnawaz Malik 3 years ago Views 2485

Lockdown 3.0: See the concessions in your district
देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस बार दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि 4 मई से अगले दो हफ्ते तक के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के इस चरण में देश के ज़िलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में विभाजित किया गया है, जिनमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं।

रेड ज़ोन में पाबंदियां और रियायतें


रेड ज़ोन में उन सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है जो देशभर में प्रतिबंधित हैं। इस ज़ोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, ज़िले के भीतर और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बस सेवा नहीं चलेगी। रेड ज़ोन में नाई की दुकान, स्पा और सलून भी बंद रहेंगे।

रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, उसके लिए लोगों को गाड़ियों से आवाजाही की इजाज़त होगी। हालांकि एक चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोग ही सफ़र कर सकेंगे। वहीं दो पहिया वाहन से सिर्फ एक शख़्स ही यात्रा कर सकेगा।

शहरी इलाक़ों में औद्योगिक कारख़ानों की गतिविधियां चालू रहेंगी। दवा समेत अन्य ज़रूरी सामानों के उत्पादन का काम भी जारी रहेगा। इसके अलावा शहरी इलाक़ों में एकल दुकानें, रिहाइशी परिसरों में दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी।

रेड ज़ोन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं, डाटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग की सेवाएं, निजी सुरक्षा प्रबंधन सेवा आदि की भी छूट होगी।

ऑरेंज ज़ोन में पाबंदियां और रियायतें

जो रियायतें रेड ज़ोन में मिली हैं, वो ऑरेंज ज़ोन में भी लागू होंगी। रेड ज़ोन में टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित हैं लेकिन ऑरेंज ज़ोन में इसे चालू रखा गया है। हालांकि ड्राइवर के साथ सिर्फ एक शख़्स को यात्रा की इजाज़त होगी।

ऑरेंज ज़ोन में स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद एक ज़िले से दूसरे ज़िले में निजी गाड़ी से जाने की इजाज़त होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो लोग और दुपहिया वाहन पर दो लोगों को जाने की इजाज़त होगी।

ग्रीन ज़ोन में पाबंदियां और रियायतें

ग्रीन ज़ोन में कमोबेश सभी तरह की गतिविधिया चालू रहेंगी सिवाय उनके जो देशभर में प्रतिबंधित हैं। ग्रीन ज़ोन में बसें भी चलेंगी लेकिन सिर्फ 50 फ़ीसदी यात्रियों की क्षमता के साथ। इसके अलावा बस डीपो भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ चालू रह सकते हैं।

ग्रीन ज़ोन में शराब और पान की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन यहां एक दूसरे से दो ग़ज़ की दूरी बनाए रखना होगा। इसके अलावा शराब या पान की दुकान पर एक वक़्त में पांच लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे।

कार्गो सेवा

  • सभी तरह के सामानों की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कार्गो सेवा को अंतरराज्यीय सीमाओं पर नहीं रोक सकते हैं। कार्गो सेवा के लिए किसी विशेष पास की ज़रूरत नहीं होगी।
  • कुछ गतिविधियां सभी ज़ोन रेड, ग्रीन और ऑरेंज में प्रतिबंधित रहेंगी।
  • हवाई, रेल, मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • होटल, रेस्तरां, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, थियेटर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी तरह का जुटान प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी तरह के धार्मिक स्थल/इबादतगाह बंद रहेंगे।
  • उन्हीं लोगों और समूहों को हवाई, रेल और सड़क से यात्रा की इजाज़त होगी जिन्हें गृह मंत्रालय से अनुमति मिली होगी।
  • ग़ैर ज़रूरी सेवा और गतिविधियों से इतर सभी लोगों की आवाजाही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय प्रशासन इस पाबंदी को लागू करने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा सकेंगे।
सभी ज़ोन में 65 साल से ज़्यादा की उम्र वाले, बीमारियों से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के बच्चे घर में रहेंगे। इन्हें सिर्फ चिकित्सा सुविधा के लिए बाहर जाने की छूट होगी।

मेडिकल क्लीनिक को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में अपनी सेवाएं चालू रखने की इजाज़त होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट ज़ोन में इनकी सेवाएं बंद रहेंगी।

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