लॉकडाउन: दिल्ली सरकार का आदेश- प्राइवेट स्कूल नहीं मांग सकते तीन महीने की फीस
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भई स्कूल तीन महीने की फीस नहीं मांग सकते, केवल एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। साथ ही जो भी स्कूल ऑनलाइन क्लास दे रही है, उन्हें फीस देने और न देने वाले सभी बच्चों को क्लास देनी होगी। इसके अलावा कोई भी स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन फीस या किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगा सकते।
वहीं स्कूलों को कहा गया है कि सभी स्कूल, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराएं। आय में कमी आने पर अपनी पैरेंट संस्था से मदद लेकर इसकी भरपाई करें। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्कूलों द्वारा सरकार के आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
इसके अलावा फीस बढ़ोत्तरी को लेकर भी दिल्ली सरकार ने स्कूलों को चेताया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की इजाज़त के फीस नहीं बढ़ा सकते।कोई भी स्कूल 3महीने की फीस नहीं मांगेगा,सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा: मनीष सिसोदिया https://t.co/LO3SRKPoFH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2020
वहीं स्कूलों को कहा गया है कि सभी स्कूल, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराएं। आय में कमी आने पर अपनी पैरेंट संस्था से मदद लेकर इसकी भरपाई करें। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्कूलों द्वारा सरकार के आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।
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