कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, बाक़ी हिस्सा खोलने की तैयारी
गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने और बाक़ी हिस्सा चरणबद्ध तरीक़े से खोलने का ऐलान किया है. नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि रात में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के निकलने पर पाबंदी होगी यानी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. दिन में बाहर निकलने पर सभी के लिए चेहरा ढंकना अनिवार्य होगा और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
पहले चरण के तहत देशभर में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे. इसके अलावा होटल, रेस्तरां और शॉपिंग माल्स भी खोले जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा. इन गतिविधियों को खोलने की तारीख़ 8 जून तय की गई है.
दूसरे चरण के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुक्षाव दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले अभिभावकों और बाक़ी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करें. इनसे मिले फीडबैक के बाद जुलाई में यह फैसला होगा कि शिक्षण संस्थान कब खोले जाएं. तीसरे चरण के तहत यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार, जिम, स्वीमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्कों को खोला जाएगा. इसी चरण के तहत सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर लगी पाबंदी भी हटेगी. हालांकि इसकी तारीख़ अभी तय नहीं है. कोरोना संक्रमण के ख़तरे का आंकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोला जाएगा. गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी है. कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी व्यक्ति या सामान से लदी गाड़ियों को रोकेगा नहीं और ना ही इसके लिए किसी पास की ज़रूरत होगी. लोगों को शादी समारोह करने की छूट है लेकिन इसमें सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी. इसी तरह किसी के अंतिम संस्कार और जनाज़े में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू वग़ैरह खाने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
दूसरे चरण के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुक्षाव दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले अभिभावकों और बाक़ी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करें. इनसे मिले फीडबैक के बाद जुलाई में यह फैसला होगा कि शिक्षण संस्थान कब खोले जाएं. तीसरे चरण के तहत यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार, जिम, स्वीमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्कों को खोला जाएगा. इसी चरण के तहत सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर लगी पाबंदी भी हटेगी. हालांकि इसकी तारीख़ अभी तय नहीं है. कोरोना संक्रमण के ख़तरे का आंकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोला जाएगा. गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी है. कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी व्यक्ति या सामान से लदी गाड़ियों को रोकेगा नहीं और ना ही इसके लिए किसी पास की ज़रूरत होगी. लोगों को शादी समारोह करने की छूट है लेकिन इसमें सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी. इसी तरह किसी के अंतिम संस्कार और जनाज़े में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू वग़ैरह खाने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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