नया मोटर व्हीकल कानून लागू, अब ट्रैफिक नियमों का करेंगे उल्लंघन तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना
रविवार रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन जमकर चालानें काटी। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 2,500 पुलिस के जवानों को दिल्ली की सड़कों पर तैनात किया था और रविवार को ही शाम 7 बजे तक दिल्ली पुलिस ने 3,900 चालान काटे।
दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को नए नियमों के बारे में ट्रेनिंग भी दी। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक का जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है।
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाने पर सवाल खड़े किये हैं। मोटर वाहन ऐक्ट में सिग्नल जंप करने पर 1000 रुपये और ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10 हज़ार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाने पर सवाल खड़े किये हैं। मोटर वाहन ऐक्ट में सिग्नल जंप करने पर 1000 रुपये और ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10 हज़ार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि बिना हेल्मेट दोपहिया चलाने पर 5 हजार तक जुर्माना हो सकता है, न चुकाने पर ऐसे कितने लोगों को जेल में डालेंगे, पहले लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करना पड़ेगा उसके बाद ही वो इसे लागू करेंगे। इसके आलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस कानून को लागू करने से इंकार कर दिया। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में नया कानून लागू हो गया है। लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि जुर्माना लोगों की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। मंदी के इस दौर में बहुत से लोगों के पास दो वक़्त की रोटी का इंतेजाम नहीं है, ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाएंगे तो वे गाड़ी कैसे छुड़ाएंगे। नए नियम के तहत सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है जोकि पहले 100 रुपए था। रेड लाइट जंप पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 5000 रुपये कर दिया गया है। नए कानून में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।Latest Videos