अनलॉक-3 में नाइट कर्फ्यू भी ख़त्म, जिम भी खोले जाएंगे
देशभर में कोरोनावायरस के हर दिन बनते नए रिकॉर्ड के बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है. अनलॉक3 को 1 अगस्त से लागू किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है.
क्या-क्या रियायतें मिली ?
देशभर में नाइट कर्फ्यू अब हटा दिया गया है जिसके बाद अब रात में आवाजाही पर कोई रोक नहीं है. अभी तक रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए आवाजाही पर पाबंदी लगी हुई थी. कोरोना महामारी के चलते देशभर में जिम बंद थे लेकिन 5 अगस्त से उसे खोलने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा लोगों को योगा केंद्रों में भी जाने की छूट मिलेगी. देशभर में स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रोग्राम की अनुमति मिल गई है लेकिन इसमें सामाजिक दूरी और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखना होगा. वंदे भारत मिशन के चलते सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाज़त दी गई है. कहां-कहां पाबंदियां जारी? सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल वगैरह बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन इसपर नज़र रखेगा. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी. अगर कोई मेडिकल आवश्यकता हो तो बाहर जाने की छूट है। स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा.
देशभर में नाइट कर्फ्यू अब हटा दिया गया है जिसके बाद अब रात में आवाजाही पर कोई रोक नहीं है. अभी तक रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए आवाजाही पर पाबंदी लगी हुई थी. कोरोना महामारी के चलते देशभर में जिम बंद थे लेकिन 5 अगस्त से उसे खोलने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा लोगों को योगा केंद्रों में भी जाने की छूट मिलेगी. देशभर में स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रोग्राम की अनुमति मिल गई है लेकिन इसमें सामाजिक दूरी और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखना होगा. वंदे भारत मिशन के चलते सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाज़त दी गई है. कहां-कहां पाबंदियां जारी? सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल वगैरह बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन इसपर नज़र रखेगा. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी. अगर कोई मेडिकल आवश्यकता हो तो बाहर जाने की छूट है। स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा.
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