राजस्थान हाई कोर्ट ने माना- पहलू खान गौतस्कर नहीं, सभी मामले को रद्द करने का दिया आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने माना पहलू खान गौतस्कर नहीं, सभी मामले को रद्द करने का दिया आदेश
पहलू खान हत्या मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने केस को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहलू खान और उनके बेटे समेत घटना के वक्त गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर दर्ज मामले को खत्म किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी आदेश दिया है कि पहलू खान मामले में दर्ज चार्जशीट को भी रद्द किया जाए।
इस मामले में कोर्ट ने बीते अगस्त महीने में सुनवाई करते हुए पहलू खान की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें छह लोग शामिल थे। कोर्ट से आरोपियों को छुटकारा मिल जाने के बाद पहलू खान के परिवार ने दुख जताया था और मामले की सुनवाई के लिये आगे अपील करने की बात कही थी।
बता दें कि, अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। डेयरी का बिजनेस करने वाले पहलू खान पर गाय की तस्करी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने गाड़ी से घसीटकर मारा था, जिसके दो दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनभर लोगों को नामजद कर मामला दर्ज किया था। वीडियो देखिये
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
बता दें कि, अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। डेयरी का बिजनेस करने वाले पहलू खान पर गाय की तस्करी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने गाड़ी से घसीटकर मारा था, जिसके दो दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनभर लोगों को नामजद कर मामला दर्ज किया था। वीडियो देखिये
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