पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, ईडी के केस में अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज
15 दिन से सीबीआई की रिमांड पर चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से दर्ज केस में उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. इस आदेश के बाद ईडी पी चिदंबरम को गिरफ़्तार करके उनसे पूछताछ कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध अलग तरह का अपराध है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कई देशों में घूमता है. यह कोई साधारण मामला नहीं है और अदालत इस तर्क से सहमत है कि पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए.
सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि यह केस अग्रिम ज़मानत दिए जाने के लिए फिट केस नहीं है. अगर इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि पी. चिदंबरम नियमित ज़मानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं.
सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि यह केस अग्रिम ज़मानत दिए जाने के लिए फिट केस नहीं है. अगर इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि पी. चिदंबरम नियमित ज़मानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं.
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