सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ़ किया
बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों ने सर्वसम्मति से फ़ैसला किया कि विवादित ज़मीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा. इसके लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास की याचिका ख़ारिज कर दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के दावे वाली याचिका भी ख़ारिज कर दी लेकिन उन्हें अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया. यह ज़मीन केंद्र या राज्य सरकार मुसलमानों को देगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के दावे वाली याचिका भी ख़ारिज कर दी लेकिन उन्हें अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया. यह ज़मीन केंद्र या राज्य सरकार मुसलमानों को देगी.
Tight security in the #SupremeCourt premises before #AYODHYAVERDICT
— GoNewsIndia (@GoNews_India) November 9, 2019
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