प्रदूषण की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को लगाई फटकार
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जमकर फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकारों को काफी तल्ख अंदाज़ में कहा कि करोड़ों लोगों की ज़िन्दगी और मौत का सवाल है लेकिन सरकारों को इसकी कोई चिंता नहीं है। कोर्ट ने सरकारों को फटकारते हुए कहा कि, यदि सरकारों को लोगों की परवाह नहीं है तो ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर पराली जलाने की समस्या हर साल उत्पन्न होती है तो सरकारें पहले से तैयार क्यों नहीं थी? इससे साफ पता चलता है कि बीते पूरे साल में सरकारों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वे अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं। जस्टिस मिश्रा की बेंच ने पूछा कि, क्या आपके पास फंड हैं? यदि नहीं है तो बताइये हम आपको पराली जलाने पर रोक लगाने के लिये फंड देंगे।
जस्टिस मिश्रा की बेंच ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को फटकारते हुए कहा कि, ये काफी दुख की बात है कि हम हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं जबकि हम जानते हैं कि हरियाणा पूरी तरह से प्रदूषण को कम करने की दिशा में फेल रहा है। कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाने के साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि यदि वे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में असफल हो रहे हैं तो वे इस पद पर क्या कर रहे हैं? दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि, दिल्ली में निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। प्रदूषण के स्तर को देखिये। कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि कृपया जो लोग भी नियम का उल्लंघन करते हैं उनपर सख्त कार्रवाई कीजिये।
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