कर्नाटक के 17 बाग़ी विधायक लड़ सकेंगे चुनाव लेकिन क्या बीजेपी सरकार बच पाएगी?

by Ankush Choubey 4 years ago Views 1771

Supre Court
कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस-जेडीएस के 17 बाग़ी विधायकों को अयोग्य ठहराने के पूर्व स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. इसी साल जुलाई में इन विधायकों के बग़ावत करने पर ही कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी और बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था.

इनमें 14 कांग्रेस और तीन जेडीएस के विधायक हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पूर्व विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इनपर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी बाग़ी विधायकों को उपचुनाव में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है जो 5 दिसंबर को होना है.


17 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा की कुल संख्या 207 है यानी बहुमत का आंकड़ा 104 है. फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी के पास 105 अपने विधायक हैं और उसे एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है. वहीं कांग्रेस-जेडीएस वाले विपक्ष के पास 101 सीटें हैं. इनमें 66 कांग्रेस, 34 जेडीएस और एक बसपा विधायक हैं.

अब 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में अगर बीजेपी की बजाय कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो सीएम येदियुरप्पा के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा. अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को उपचुनाव में कम से कम सात सीटों पर जीत दर्ज करनी ही होगी.  कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 113 है.

17 विधायकों की अयोग्यता के बाद कर्नाटक विधानसभा में सीटों का गणित

  • कुल सीटें- 207
  • बहुमत- 104
वर्तमान सरकार - 106

  • बीजेपी - 105
  • निर्दलीय - 01
विपक्ष - 101

  • कांग्रेस - 66
  • जेडीएस - 34
  • बसपा - 01
 

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