प्रवासी मज़दूरों से बस और ट्रेन का किराया वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

by Shahnawaz Malik 3 years ago Views 1448

The Supreme Court restrained the collection of bus
लॉकडाउन के दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मज़दूरों से वसूले जा रहे ट्रेन और बस के किराए पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराया रेल मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर अदा करें लेकिन मज़दूरों से वसूली ना करें.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों के लिए खाने का इंतज़ाम संबंधित राज्य करे. मज़दूरों को खाना कहां मिलेगा और अपने घर पहुंचने तक वे कहां रुक सकते हैं, यह राज्य सरकार को बताना होगा.


फिलहाल प्रवासी मज़दूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिर्फ मई में 91 लाख प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया है. हालांकि इस दौरान मज़दूरों से किराया भी वसूलने का मामला भी सामने आया और भूख प्यास से मौतें भी हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रमिक ट्रेन जिस राज्य से चलेगी, उसे मज़दूरों के लिए खाना और पानी का इंतज़ाम करना होगा. सफ़र के दौरान मज़दूरों को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. गृह राज्य पहुंचने पर संबंधित राज्य को मज़दूरों के लिए खाने और उन्हें उनके गांवों तक पहुंचाने का इंतज़ाम करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन तेज़ करें और उनके लिए हेल्प डेस्क बनाएं. सड़क पर मज़दूर पैदल चलता दिखे तो उसे फौरन राहत कैंप में ले जाया जाए और उसे हर मुमकिन मदद दी जाए.

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