अब गुजरात में हेलमेट और ट्रिपलिंग पर कोई जुर्माना नहीं

by Rumana Alvi 4 years ago Views 1567

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गुजरात के कई शहरों में हेल्मेट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा इसके साथ ही गुजरात सरकार ने बाइक या स्कूटर पर तीन लोगों बैठने पर लगने वाले जुर्माने को भी सरकार ने हटा दिया है। इससे पहले गुजरात सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में लागू किये गए भारी जुर्माने की रकम को भी कम करने का ऐलान कर चुकी है।

नए नियम में मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट नहीं पहनने पर नए नियम के तहत जुर्माना 1000 रुपये जुर्माना है, लेकिन गुजरात सरकार इसे बदलकर 500 कर चुकी है. वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपये के फाइन का प्रावधान है. गुजरात में इसे बदलकर 500 कर दिया गया है…


बिना ड्राइविंग लाइसेंस व्‍हीकल चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है, लेकिन गुजरात में टू व्‍हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना है. ट्रिपल सवारी में नए नियम के मुताबिक 1000 जुर्माना है लेकिन गुजरात में सिर्फ 100 रुपये जुर्माना देना है.

वाहनों को छूट देने के पीछे सरकार ने कहा है कि उन्होंने जुर्माने में छूट टू व्‍हीलर और खेती के काम में लगे वाहनों को दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि शहरी इलाकों में हेलमेट और तीन सवारी की परमिशन इसलिए दी गई है, क्योंकि कई जगहों से पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है।

गुजरात में रोड़ एक्सीडेंट्स के आंकडों पर अगर नज़र डाले तो गुजरात state Traffic Branch के मुताबिक साल 2016 में कुल 21 हज़ार 171 सड़क हादसे हुए जिनमें 6 हज़ार 289 टू व्हीलर चालकों की मौत हुई। साल 2017 में कुल 19 हज़ार 81 सड़क हादसों में से 6 हज़ार 86 टू व्हीलर चालकों की मौत हो गयी।

वहीं 2018 और 2019 के आंकड़े अभी जारी नहीं किये गए है।आंकडे बताते है कि गुजरात सरकार का टू व्हीलर वाहनों को छूट देने का फैसला ख़तरे से भरा है।

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