केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने पीटीआई पर लगाया 84 करोड़ का जुर्माना
समाचार एजेंसी पीटीआई और केन्द्र सरकार के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। अब केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने पीटीआई को नोटिस जारी कर 84.48 करोड़ रूपये जुर्माने की मांग की है। 7 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई पर जुर्माना अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में ‘उल्लंघनों’ की वजह से लगाया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि समाचार एजेंसी को ग़ैर न्यायिक स्टांप पेपर पर लिखित में देना होगा कि वे ज़मीन का दुरुपयोग/क्षति पहुंचाने की जुर्माना राशी जमा करेंगे। ये राशी 1 अप्रैल 2016 को संशोधित भूमि दरों के हिसाब से करना होगा और 14 जुलाई तक उल्लंघनों को भी ख़त्म कर देगा या जुर्माना देकर नियमति करेगा। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर तय समय-सीमा तक जुर्माना राशी नहीं चुकाई जाती हैं तो 10 फीसदी पेनल्टी को भी जुर्माने में जोड़ा जाएगा।
लीज डीड को अंजाम देने की आगे की कार्रवाई को मास्टर प्लान के तहत जुर्माने चुकाने और परिसर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर पीटीआई ने अपनी शर्तों का पालन नहीं किया, तो जुर्माना सीमित करने की छूट ख़त्म कर दी जाएगी। वीडियो देखिए समाचार एजेंसी पीटीआई को मंत्रालय की तरफ से जुर्माना नोटिस चीनी राजदूत के इंटरव्यू विवाद के दो हफ्ते बाद आया है। सरकारी संस्था प्रसार भारती ने बीते दिनों समाचार एजेंसी पीटीआई पर राष्ट्र विरोधी रिपोर्टिंग के आरोप लगाए थे। साथ ही प्रसार भारती ने पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने की भी बात कही थी।
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लीज डीड को अंजाम देने की आगे की कार्रवाई को मास्टर प्लान के तहत जुर्माने चुकाने और परिसर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर पीटीआई ने अपनी शर्तों का पालन नहीं किया, तो जुर्माना सीमित करने की छूट ख़त्म कर दी जाएगी। वीडियो देखिए समाचार एजेंसी पीटीआई को मंत्रालय की तरफ से जुर्माना नोटिस चीनी राजदूत के इंटरव्यू विवाद के दो हफ्ते बाद आया है। सरकारी संस्था प्रसार भारती ने बीते दिनों समाचार एजेंसी पीटीआई पर राष्ट्र विरोधी रिपोर्टिंग के आरोप लगाए थे। साथ ही प्रसार भारती ने पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने की भी बात कही थी।
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