शुरू से अंत तक अयोध्या केस पर एक नज़र

by GoNews Desk Nov 11, 2019 • 08:42 AM Views 2788

40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि ज़मीन विवाद का फ़ैसला सुना दिया. पांचों न्यायधीशों ने सर्वसम्मति से 2.77 एकड़ की पूरी विवादित ज़मीन हिंदू पक्ष के हवाले करने का आदेश दिया जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा है.

साल 1992 में हुई बाबरी मस्जिद विध्वंश पर 2010 में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें कोर्ट ने, विवादित ज़मीन का तीन हिस्सों बंटवारा किया था। कोर्ट ने एक हिस्सा मुसलमानों को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा राम लला के दावेदारों को दिया था। शुरू से अंत तक अयोध्या केस पर एक नज़र.