अयोध्या में विवादित ज़मीन पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ, कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया

by GoNews Desk Nov 09, 2019 • 02:39 PM Views 1398

अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। CJI रंजन गोगई की अध्यक्षता में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 45 मिनट तक फैसला पढ़ा और आखिर में  विवादित जमीन पर राममंदिर का निर्माण कराने का फैसला सुनाया। उधर कोर्ट के इस फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई है।

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को  बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाना शुरू किया और आखिर में विवादित जमीन पर राममंदिर का निर्माण कराने का फैसला सुनाया।

राम मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेगा।

साथ ही कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास की याचिका खारिज कर दी।

उधर कोर्ट के इस फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले में कई विरोधाभास है। हालांकि  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के पैरोकार इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट ने जो कुछ कहा, ठीक कहा है।

देखिये कोर्ट ने क्या कहा