सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकारा, कहा- दो हफ्ते में बिल्किस को 50 लाख का मुआवज़ा दे

by Shahnawaz Malik Sep 30, 2019 • 03:30 PM Views 1316

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि वो 2002 के गुजरात दंगे की पीड़ित बिल्किस बानो को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवज़ा, रहने के लिए घर और नौकरी मुहैया कराए.

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में भी यही आदेश दिया था जिसपर गुजरात सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया. इसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्ज़ी लगाई थी.

इस बार गुजरात सरकार ने मुआवज़ा देने के लिए चार हफ्ते का वक़्त मांगा तो इस केस की जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा कि मुआवज़े के लिए दो हफ्ते से ज़्यादा का वक़्त नहीं मिलना चाहिए. इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सख़्त हो गए और कहा कि वैसे तो गुजरात सरकार को दो हफ्ते की भी मोहलत नहीं मिलनी चाहिए लेकिन इतना वक़्त दिया जाता है.

2002 के गुजरात दंगे की पीड़ित बिल्किस बानो इंसाफ़ के लिए 17 साल से भटक रही हैं. दंगे में उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी. बिल्किस पांच महीने की गर्भवती थी, फिर भी दंगाइयों ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया था.