घर, पर्सनल और व्हीकल लोन के ब्याज़ की दरों को रेपो रेट से जोड़ा जाए: आरबीआई
आरबीआई ने बैंकों को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि फ़्लोटिंग रेट पर घर, पर्सनल और व्हीकल लोन के ब्याज़ की दर को आरबीआई के रेपो रेट से जोड़ा जाए। आमतौर पर आरबीआई की तरफ से रेट कट होने के बावजूद बैंकों द्वारा ग्राहकों को उसका पूरा फ़ायदा नहीं दिया जाता है। अब बैंकों को रेपो रेट में कटौती का पूरा फ़ायदा अपने ग्राहकों को देना होगा।
RBI Makes External Benchmark Based Interest Rate mandatory for certain categories of loans from October 1, 2019https://t.co/P6ZI4XCF74
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 4, 2019