उन्नाव केस में कुलदीप सेंगर पर हत्या का आरोप नहीं

by GoNews Desk Oct 12, 2019 • 10:32 AM Views 1274

यूपी के उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने शुक्रवार को पहली चार्जशीट फाइल की। इस पहली चार्जशीट में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या का कोई आरोप नहीं है।

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे मामले में आखिरकार सीबीआई ने शुक्रवार को लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में पहली चार्जशीट फाइल की। इस पहली चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों के ऊपर से हत्या का आरोप हटाते हुए उन्हें आपराधिक साजिश रचने और डराने-धमकाने से जुड़ी IPC की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है।

चार्जशीट में जहां सीबीआई ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल के खिलाफ धारा 304, 279 और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे आरोप लगाए हैं। इससे पहले सीबीआई ने अपनी FIR में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और डराने धमकाने से संबंधित IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसी साल 28 जुलाई को यूपी के रायबरेली में एक तेज रफ़्तार से जा रहे एक ट्रक ने रेप पीड़िता की कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में जहां पीड़िता की चाची और मौसी की तुरंत मौत हो गई थी, वहीं पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में बीजेपी ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया।