राज्यों की मांग के आगे झुकी केंद्र सरकार, मज़दूरों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें
प्रवासी मज़दूरों के मुद्दे पर बढ़ते टकराव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मांग मान ली है. अब देश के तमाम राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. हालांकि इस सफ़र के लिए रेलवे इनसे किराया भी वसूलेगा.
गृह मंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय टिकटों की बिक्री और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा. इस आदेश का सीधा मतलब है कि मज़दूरों से उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे किराया वसूलेगा. राज्यों के साथ समन्वय के लिए रेल मंत्रालय नोडल ऑफिसरों की तैनाती करेगा.
वहीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी मज़दूरों को सैनिटाइज़्ड बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. गृह राज्य तक पहुंचाने के बाद मज़दूरों की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़िम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी. रेल मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही सफ़र करने की इजाज़त होगी.
Ministry of Home Affairs allows the movement of migrant workers, tourists, students and other persons stranded at different places, by special trains. pic.twitter.com/cYFRCvTBLj
— ANI (@ANI) May 1, 2020
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वहीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी मज़दूरों को सैनिटाइज़्ड बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. गृह राज्य तक पहुंचाने के बाद मज़दूरों की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़िम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी. रेल मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही सफ़र करने की इजाज़त होगी.
विशेष ट्रेन चलाने के लिए उन दोनों राज्यों को रेल मंत्रालय से संपर्क करना होगा जिनके बीच ट्रेन चलाई जानी है. इसके लिए नोडल ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे.On arrival at the destination, passengers will be received by the State Government, who would make all arrangements for their screening, quarantine if necessary: Ministry of Railways
— ANI (@ANI) May 1, 2020
इससे पहले गृह मंत्रालय ने प्रवासी मज़दूरों को बसों के ज़रिए उनके गृह राज्य तक जाने की इजाज़त दी थी जिसका राज्य सरकारों ने तीखा विरोध किया था. महज़ एक दिन बाद ही गृह मंत्रालय ने अपना फैसला पलटते हुए इनके लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने का आदेश दिया है.Special trains will be run from point to point on the request of both the concerned State Governments as per the standard protocols for sending and receiving such stranded persons. The Railways and State Govts shall appoint senior officials as Nodal Officers: Ministry of Railways
— ANI (@ANI) May 1, 2020
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