लॉकडाउन के बीच शहरों और गांवों में दुकानें खुलीं, कंटेनमेंट ज़ोन में पाबंदी जारी

by Shahnawaz Malik 4 years ago Views 1989

Shops open in towns and villages amid lockdown, ba
लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने देशभर के शहरों और गांवों में कुछ दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण इलाक़ों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई हैं. वहीं शहरी इलाक़ों में सभी एकल दुकानें, घर के आसपास की दुकानें और रिहाइशी परिसरों की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है. इनके अलावा मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड मॉल, कमर्शल कॉम्पलेक्स और बाज़ार नहीं खोले जा सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि डिज़ास्टर मैनजमेंट क़ानून के तहत यह राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें दुकानें खुलवाना है या बंद रखना है. हालांकि यह छूट कंटेनमेंट ज़ोन और हॉटस्पॉट्स में लागू नहीं होगी. इसके अलावा शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी. गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दुकानों पर सिर्फ 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की क्षमता काम करेगी जिनको मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा.


नई गाइडलाइंस के बाद दिल्ली के लक्ष्मी नगर में तक़रीबन एक महीने बाद हार्डवेयर की दुकान खुली दिखीं. हालांकि लॉकडाउन लागू होने के नाते दुकान पर ग्राहक नहीं दिखे.

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा है कि नोएडा का सेक्टर 22 हॉटस्पॉट है. लिहाज़ा, इस सेक्टर में दुकानें नहीं खोली जाएंगी.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दुकानें खुल गई हैं. अर्दली बाज़ार में स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकानों पर इक्का-दुक्का ग्राहक ही नज़र आए.

हालांकि पूर्वोत्तर के राज्य असम में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर कोई फैसला नहीं नहीं हुआ है. राज्य के प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि राज्य सरकार दुकानें खोलने पर फैसला 27 अप्रैल को लेगी.

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लिया है. मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 मई तक लॉकडाउन के बीच लोग ग़ैर-ज़रूरी सामानों की ख़रीददारी के लिए घरों से निकलेंगे?

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