ट्रांसजेंडर बिल 2019: मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि कोई ट्रांसजेंडर्स है या नहीं
ट्रांसजेंडर समुदाय Transgender bill 2019 के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मौहर लगा दी लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है इस बिल में उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई है।
Transgender bill 2019 बिल के पास होने से ट्रांसजेंडर समुदाय खुश नहीं है। देश के अलग- अलग हिस्सों में ट्रांसजेंडर समुदाय इस बिल के ख़िलाफ विरोध प्रर्दशनकर रहे है। इस बिल के ख़िलाफ कोयंमबटूर ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ने शांतिपूर्वक प्रर्दशन कर कहा कि ये बिल 2014 में दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है और इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय की भावनाओं को नहीं समझा गया है।
ट्ररांसजेंडर समुदाय का कहना है कि इस बिल के ज़रिए उनकी पहचान सवाल ख़डे किये गए है। इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय को सर्जरी कराने का प्रावधान है. साथ ही इस बिल में कहा गया है कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद मैजिस्ट्रैट लेवल के अफसर की तरफ़ से सरकारी दस्तावेज़ जारीकर ही ट्रांसजेंडर होने पर मुहर लगाई जाएगी. साथ ही, इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय को अपने परिजनों के साथ ज्यादा रहने, रिहैब सेंटर से मदद लेने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय का सबसे बड़ा आरोप है कि उनके साथ समाज में जो भेदभाव होता है, उसे सबसे पहले समाप्त किया जाए। और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाकर सरकार से लड़ेंगे.
ट्ररांसजेंडर समुदाय का कहना है कि इस बिल के ज़रिए उनकी पहचान सवाल ख़डे किये गए है। इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय को सर्जरी कराने का प्रावधान है. साथ ही इस बिल में कहा गया है कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद मैजिस्ट्रैट लेवल के अफसर की तरफ़ से सरकारी दस्तावेज़ जारीकर ही ट्रांसजेंडर होने पर मुहर लगाई जाएगी. साथ ही, इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय को अपने परिजनों के साथ ज्यादा रहने, रिहैब सेंटर से मदद लेने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय का सबसे बड़ा आरोप है कि उनके साथ समाज में जो भेदभाव होता है, उसे सबसे पहले समाप्त किया जाए। और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाकर सरकार से लड़ेंगे.
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