कैबिनेट की बैठक में लिये गए अहम् फैसले, ई-सिगरेट पर लगी पाबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को काफी अहम फैसले लिये गए। इस बैठक में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिये बोनस का ऐलान किया है। मीटिंग में एक और अहम फैसला ई-सिगरेट को लेकर लिया गया है, जिसकी उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह बैन लगा दी गई है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिये जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये पहली सरकार है जो लगातार पिछले छह सालों से रेलवे कर्मचारियों को बोनस दे रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिये 2,024 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जिसका लाभ 11 लाख कर्मचारियों को मिल सकेगा।
वहीं वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने फैसले से वाकिफ कराने के लिये बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। वित्त मंत्री ने बताया कि, ई-सिगरेट के उपयोग, उत्पादन, बिक्री और भंडारण को पूरी तरह बैन किया गया है। सिगरेट पर पाबंदी नहीं लगाए जाने वाले सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, ई-सिगरेट का इस्तेमाल फिलहाल नया है, इसलिये सरकार ने इसके इस्तेमाल पर शुरुआत में ही रोक लगा दी है। उन्होंने साफ किया कि ई-सिगरेट के साथ-साथ ई-हुक्का पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई शख्स ई-सिगरेट के साथ पकड़ा जाता है तो, आरोपी को पहला गुनाह करने पर एक लाख का जुर्माना या एक साल की सज़ा यो दोनों हो सकती है जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच लाख रूपये का जुर्माना या तीन साल की सज़ा या दोनों के भागिदार होंगे।
#CabinetDecision रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर मिलेगा, इस निर्णय से 11 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा, इसके लिए 2024 करोड़ रूपए खर्च होंगे@RailMinIndia @narendramodi @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/Vrfl3q8WR0
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) September 18, 2019
वहीं वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने फैसले से वाकिफ कराने के लिये बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। वित्त मंत्री ने बताया कि, ई-सिगरेट के उपयोग, उत्पादन, बिक्री और भंडारण को पूरी तरह बैन किया गया है। सिगरेट पर पाबंदी नहीं लगाए जाने वाले सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, ई-सिगरेट का इस्तेमाल फिलहाल नया है, इसलिये सरकार ने इसके इस्तेमाल पर शुरुआत में ही रोक लगा दी है। उन्होंने साफ किया कि ई-सिगरेट के साथ-साथ ई-हुक्का पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई शख्स ई-सिगरेट के साथ पकड़ा जाता है तो, आरोपी को पहला गुनाह करने पर एक लाख का जुर्माना या एक साल की सज़ा यो दोनों हो सकती है जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच लाख रूपये का जुर्माना या तीन साल की सज़ा या दोनों के भागिदार होंगे।
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