हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन, छह महीने में आएगी रिपोर्ट
हैदराबाद एनकाउंटर पर कड़ा रुख़ अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया है. इस जांच आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज वीसी सिरपुरकर करेंगे जबकि अन्य दो सदस्यों में बांबे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज रेखा और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर कार्तिकेयन होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि यह आयोग छह महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा.
यह जांच आयोग यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि गैंगरेप और हत्याकांड के मुलज़िमों को किन हालात में साइबराबाद पुलिस को मारना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ़ किया है कि हैदराबाद एनकाउंटर पर इस आयोग के अलावा दूसरी कोई जांच नहीं होगी.
वीडियो देखिये इस आदेश के चलते तेलंगाना हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच पर रोकर लग गई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया एसए बोबडे में कहा है कि जनता को इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार है और वो इस मामले में जांच के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में पहले से ही जांच चल रही है. ऐसे में दो अलग-अलग जांच की ज़रूरत नहीं है.
वीडियो देखिये इस आदेश के चलते तेलंगाना हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच पर रोकर लग गई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया एसए बोबडे में कहा है कि जनता को इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार है और वो इस मामले में जांच के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में पहले से ही जांच चल रही है. ऐसे में दो अलग-अलग जांच की ज़रूरत नहीं है.
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