अनलॉक-2 के ऐलान के बीच फिर लगभग 19 हज़ार नए मरीज़ मिले
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें पिछली बार के मुक़ाबले थोड़ी रियायतें दी गई हैं और नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर दिया गया है. अनलॉक 2 के तहत स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे जबकि केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खोलने की इजाज़त दे दी गई है.
अनलॉक 2 में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा, मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम वग़ैरह पर पाबंदी बरक़रार है. किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा से जुड़ी भीड़ जुटाना भी मना है.
कुछ जरुरी चीज़े जिनका पालन करना जरुरी है :-
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कुछ जरुरी चीज़े जिनका पालन करना जरुरी है :-
- चेहरे को कपडे या मास्क से ढ़कना
- सामाजिक दूरी का पालन
- किसी भी तरह की भीड़ को न जुटाना या उसका हिस्सा न बनना
- पब्लिक प्लेस पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि के साथ साथ थूकना भी मना है।
- जितना ज्यादा मुमकिन हो सके वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की कोशिश की जाए
- अगर ऑफिस की ज़रुरत हो भी तो समय सीमा कम या बंधे हुए दिनों को लागू किया जाए
- सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और उनके हाइजीन का ख्याल रखा जाए, किसी भी खतरे के दिखते ही जरुरी कदम उठाए जाए
- सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र इत्यादि का ख़ास ख्याल रखा जाए
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