सुप्रीम कोर्ट में मिनाक्षी लेखी को झटका, राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना केस ख़ारिज

by GoNews Desk 4 years ago Views 1656

Shock to Minakshi Lekhi in Supreme Court, dismissa
फाइटर जेट रफाल से जुड़े आपराधिक अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद मिनाक्षी लेखी की ओर से दायर आपराधिक अवमानना की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज दिया और राहुल गांधी के माफीनामे को मंज़ूरी कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का कोई केस नहीं चलेगा.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सोच समझकर बयानबाज़ी करनी चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हिदायत दी है कि वो राजनीतिक बयानबाज़ी में कोर्ट को न घसीटें और भविष्य में सतर्क रहने के लिए कहा है.


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राहुल गांधी ने 2019 के आमचुनाव के दौरान लड़ाकू विमान रफाल डील के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला था. उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना ‘चौकीदारी चोर है’ का नारा उछाला था. तब अपने एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट भी माना कि ‘चौकीदार चोर है.’ हालांकि तथ्यात्मक रूप से यह दावा सही नहीं था और इसके ख़िलाफ़ बीजेपी सांसद मिनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की अर्ज़ी दायर की थी. अपनी अर्ज़ी में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया.

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