सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, 'डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की तनख़्वाह तय वक़्त पर मिले'
कोरोना महामारी से फ्रंटलाइन पर जूझ रहे डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की तय वक़्त पर तनख़्वाह नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह सभी राज्यों में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को तय वक़्त पर सैलरी मिलना सुनिश्चित करे.
केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफ़नामे में कहा गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को समय पर तनख़्वाह नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर केंद्र सरकार से पूरी जानकारी के साथ जवाब माँगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हेल्थ वर्कर्स को ड्यूटी के बाद सही समय पर छुट्टी दी जाए. साथ ही वेतन और भत्ते सही समय पर दिए जाएं. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को की जाएगी. देश में जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं. इस महामारी में ड्यूटी के दौरान तकरीबन 100 डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की मौत हो चुकी है जबकि उनपर सैकड़ों हमले भी हुए हैं. डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स का यह भी कहना है कि उन्हें विषम हालात में ड्यूटी करनी पड़ रही है और सरकारें उन्हें तय वक्त पर घर चलाने के लिए तनख़्वाह भी नहीं दे पा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हेल्थ वर्कर्स को ड्यूटी के बाद सही समय पर छुट्टी दी जाए. साथ ही वेतन और भत्ते सही समय पर दिए जाएं. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को की जाएगी. देश में जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं. इस महामारी में ड्यूटी के दौरान तकरीबन 100 डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की मौत हो चुकी है जबकि उनपर सैकड़ों हमले भी हुए हैं. डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स का यह भी कहना है कि उन्हें विषम हालात में ड्यूटी करनी पड़ रही है और सरकारें उन्हें तय वक्त पर घर चलाने के लिए तनख़्वाह भी नहीं दे पा रही हैं.
Latest Videos