सीबीआई रिमांड में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री की ज़मानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सीबीआई रिमांड में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री की ज़मानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई अदालत में आज तय होगा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की सीबीआई रिमांड खत्म होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा जाएगा या जमानत के साथ इस सफर पर यहीं विराम लग जाएगा।
इससे पहले सोमवार को पी. चिदंबरम की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें पी. चिदंबरम की ज़मानत के लिए निचली अदालत का रुख़ करना चाहिए। अब अगर निचली अदालत में भी पी चिदंबरम की ज़मानत याचिका ख़ारिज होती है तो उनकी सीबीआई हिरासत जारी रहेगी, उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा।
कपिल सिब्बल ने एक दलील ये भी दी कि उनके मुवक्किल की उम्र 74 साल है और उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। अदालत ने उनकी मांग मान ली है और तिहाड़ जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट में रखने के लिए कहा है। चिदंबरम 21 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं। पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में एक अभियुक्त हैं। हालांकि अदालत में उन्होंने दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज़ सामने नहीं ला सकी है।
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कपिल सिब्बल ने एक दलील ये भी दी कि उनके मुवक्किल की उम्र 74 साल है और उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। अदालत ने उनकी मांग मान ली है और तिहाड़ जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट में रखने के लिए कहा है। चिदंबरम 21 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं। पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में एक अभियुक्त हैं। हालांकि अदालत में उन्होंने दावा किया है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज़ सामने नहीं ला सकी है।
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