कुलभूषण जाधव को मिला काउंसलर एक्सेस, गौरव अहलुवालिया करेंगे मुलाकात
पाकिस्तान भारत के पूर्व नौसैनिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दी गई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने रविवार को बताया कि जाधव को विएना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया जाधव से मुलाकात करेंगे।
उन्होंने कहा यह एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत दी जाएगी। भारत ने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि कुलभूषण जाधव के लिए तुरंत, प्रभावी और अबाधित काउंसलर एक्सेस चाहते हैं। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के 11 दिन बाद कुलभूषण जाधव को सशर्त काउंसलर एक्सेस देने का निर्णय लिया था।
बता दें कि, आईसीजे ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक से उसे काउंसलर एक्सेस देने की मांग की थी। आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी।
बता दें कि, आईसीजे ने 21 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। साथ ही पाक से उसे काउंसलर एक्सेस देने की मांग की थी। आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप पर मौत की सजा सुनाई थी।
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भारत ने मई 2017 में आईसीजे के सामने यह मामला उठाया था। भारत ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ट्रायल को भी चुनौती दी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान पर जाधव के खिलाफ फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने को लेकर रोक लगाई थी। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान आतंकवाद और भारत की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।Latest Videos