एमपी के सीएम कमलनाथ के भांजे को बड़ा झटका, दिल्ली की अदालत ने हिरासत की अवधी बढ़ाई
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पूरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रतुल पूरी की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को पांच दिन के लिये और बढ़ाते हुए, रतुल पूरी को बड़ा झटका दिया है। अपनी याचिका में ईडी ने रतुल पुरी की आठ दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान नए सबूत मिले हैं और इसके लिये मौजूदा जांच में उनसे पूछताछ जरूरी है।
ईडी ने अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान वह सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी की याचिका का पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ऐसा प्रचार के लिये कर रही है।
जांच एजेंसी ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हिरासत की अवधि बुधवार शाम को खत्म हो रही थी। ईडी ने इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितता के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। रतुल पुरी कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य केस में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच एजेंसी ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हिरासत की अवधि बुधवार शाम को खत्म हो रही थी। ईडी ने इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितता के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। रतुल पुरी कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य केस में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
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