आंध्र प्रदेश में बलात्कारियों को 21 दिन में फांसी की सज़ा

by GoNews Desk 4 years ago Views 1801

Rapists sentenced to death in 21 days in Andhra Pr
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 को मंज़ूरी दे दी है। आंध्रप्रदेश क्रिमिनल कानून में संशोधन कर रेप और गैंगरेप मामले में दोषियों को मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस कानून के तहत मामले की सुनवाई 21 दिन के भीतर पूरी कर सज़ा तय करने का प्रावधान है। कानून में संशोधन कर इसे आंध्र प्रदेश दिशा बिल नाम दिया गया है।

इस कानून के तहत 13 ज़िलों में विशेष अदालत का गठन होगा जो बलात्कार समेत महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं पर सुनवाई कर मुक़दमा चलाएगी।


साथ ही राज्य की विधानसभा ने बच्चों के साथ शोषण के दोषियों के लिये सज़ा को और कठोर कर दिया है। पहले इस कानून के तहत बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों को पांच साल की सज़ा का प्रावधान था जिसको बढ़ाकर दस साल या मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।

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