आंध्र प्रदेश में बलात्कारियों को 21 दिन में फांसी की सज़ा
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 को मंज़ूरी दे दी है। आंध्रप्रदेश क्रिमिनल कानून में संशोधन कर रेप और गैंगरेप मामले में दोषियों को मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस कानून के तहत मामले की सुनवाई 21 दिन के भीतर पूरी कर सज़ा तय करने का प्रावधान है। कानून में संशोधन कर इसे आंध्र प्रदेश दिशा बिल नाम दिया गया है।
साथ ही राज्य की विधानसभा ने बच्चों के साथ शोषण के दोषियों के लिये सज़ा को और कठोर कर दिया है। पहले इस कानून के तहत बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों को पांच साल की सज़ा का प्रावधान था जिसको बढ़ाकर दस साल या मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
इस कानून के तहत 13 ज़िलों में विशेष अदालत का गठन होगा जो बलात्कार समेत महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं पर सुनवाई कर मुक़दमा चलाएगी।Andhra Pradesh Assembly has passed Andhra Pradesh Disha Bill 2019 (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Act 2019). The bill provides for awarding death sentence for offences of rape and gang rape and expediting verdict in trials of such cases within 21 days. pic.twitter.com/VZ6JCVo236
— ANI (@ANI) December 13, 2019
साथ ही राज्य की विधानसभा ने बच्चों के साथ शोषण के दोषियों के लिये सज़ा को और कठोर कर दिया है। पहले इस कानून के तहत बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों को पांच साल की सज़ा का प्रावधान था जिसको बढ़ाकर दस साल या मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
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